कैराना। कोर्ट ने चोरी का माल तथा अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्ष 2022 को बाबरी पुलिस ने आलम निवासी छतैला थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर को चोरी के माल एवं अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। साथ ही, आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी आलम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि तथा तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है।

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