कैराना। कोर्ट ने चोरी एवं लूट के विभिन्न मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर छह आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2022 में राजवीर निवासी ग्राम भौराकलां मजरिया पट्टी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध चोरी एवं बरामदगी के आरोप में कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने राजवीर को दोषी मानते हुए साढ़े सात माह के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2016 का है, जिसमें नफीस निवासी ग्राम भूरा के विरूद्ध व्यक्ति द्वारा पहनी गई वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करने के आरोप में थाना आदर्शमण्डी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने आरोपी नफीस को मामले का दोषी मानते हुए साढ़े सात माह के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरा मामला वर्ष-2020 का है, जिसमें सुशील व अमन निवासीगण ग्राम काबडौत के विरूद्ध चोरी व धोखाधड़ी के आरोप में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपी सुशील व अमन को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। चौथा मामला वर्ष-2022 का है, जिसमें अहसान कुरैशी निवासी ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरूद्ध थाना झिंझाना पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। गुरुवार कोर्ट ने आरोपी अहसान कुरैशी को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। पांचवा मामला वर्ष-2020 का है, जिसमें अमन निवासी ग्राम काबडौत के विरुद्ध कोतवाली शामली पर चोरी एवं बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी अमन को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वही, छठा मामला वर्ष-2015 का है, जिसमें नौशाद निवासी ग्राम बरनावी के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर लूट के आरोप में धारा-392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी नौशाद को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

वर्ष 2001 में अभियुक्तगण 1.रामकिशन उर्फ अंगूरा पुत्र साधू 2.रज्जा पुत्र साधू 3.जगदीश पुत्र साधू 4.प्यारा पुत्र साधू 5.बलदेव पुत्र रामकिशन 6.बाबू पुत्र साधू 7.तेजा पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 426/2001 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.07.2023 को माननीय न्यायालय स्पेशल/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट-5 मु0नगर द्वारा रामकिशन आदि उपरोक्त को धारा 2/3 गैगंस्टर अधिनियम में 02-02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है । 

वर्ष 2015 में अभियुक्त नौशाद पुत्र मेहन्दा निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली द्वारा थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 27/2015 धारा 392 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त उपरोक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 20.07.2023 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त नौशाद उपरोक्त को धारा 392 भादवि (लूट करना) में 07 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी । 

 वर्ष 2022 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विक्रम पुत्र नरेश निवासी ग्राम नजरपुर शाकुम्बरी रोड़ सहारनपुर द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था । घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । *जिसके क्रम में आज दिनांक 20.07.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त विक्रम उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि (अपहरण करने) में 05 वर्ष का कारावास व 2,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है । धारा 376(3) भादवि (दुष्कर्म करने) में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । धारा ¾(2) पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।