- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी की कोर्ट से हुई जमानत ।
- 25, 25 हजार के दो जमानतियों के पेश करने पर मिली बेल।
कैराना । कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने नगर पालिका परिषद शामली के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता अरविंद संगल के मामले में अधिवक्ता की बहस के बाद दो ज़मानती दाखिल करने पर जमानत दी गई। गत बुधवार में इसी कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को शामली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता अरविंद संगल के मामले में कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। चेयरमैन के वरिष्ठ अधिवक्ता
ब्रहमपाल सिंह चौहान व जूनियर अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायधीश रेशमा चौधरी के समक्ष बहस हुई। जिसके बाद 25, 25 हजार के दो जमानती पेश करने पर उनके मोवककिल अरिवंद संगल को जमानत दे दी गई।
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