न्यायालय ने तीन अलग अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सज़ा सुनाई।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते 3 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा 
        वर्ष 2018 में थाना गढीपुख्ता पर अभियुक्त रविश पुत्र बिलेन्द्र निवासी ग्राम पेलखा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । आज दिनांक 07.04.2023 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को (06.04.2023 से 07.04.2023) तक के कारावास की सजा एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
           वर्ष 2018 में थाना कोतवाली शामली पर अभियुक्त आमिर पुत्र राशिद उर्फ कल्लू निवासी तालाबगढी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 699/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ था । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । आज दिनांक 07.04.2023 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष 05 माह 17 दिवस के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है । 
         वर्ष 2019 में थाना गढीपुख्ता पर अभियुक्त विजयपाल पुत्र धीलू निवासी ग्राम मालैंडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 215/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । आज दिनांक 07.04.2023 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को (05.04.2023 से 07.04.2023) तक के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
जिसके तहत 
 रविश पुत्र बिलेन्द्र निवासी ग्राम पेलखा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।विजयपाल पुत्र धीलू निवासी ग्राम मालैंडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।आमिर पुत्र राशिद उर्फ कल्लू निवासी थाना कैराना जनपद शामली ।को सज़ा सुनाई गई।

Post a Comment

0 Comments